लखनऊ के आलमबाग के रियल एस्टेट कारोबारी को अगवा कर देवरिया जेल में मारपीट करने के मामले में पुलिस की बड़ी मिलीभगत सामने आई है. देवरिया जेल में बंद रहते उनके इशारे पर गुर्गों ने आलमबाग के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को 26 दिसंबर को उनकी गाड़ी समेत घर से अगवा कर लिया था. इस मामले में अतीक अहमद के बेटे उमर के खिलाफ भी संगीन धाराओं में एफआइआर दर्ज थी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया.
आरोप है कि मोहित को देवरिया जेल में ले जाकर बैरक में पीटा और कनपटी पर पिस्टल सटाकर उनकी पांच कंपनियों का मालिकाना हक दो युवकों के नाम ट्रांसफर करवा लिया था, इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया और गाड़ी भी छीन ली गई. इसके बाद कारोबारी कृष्णानगर कोतवाली पहुंचा और अतीक अहमद, उनके बेटे उमर समेत 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिनमें अतीक का बेटा उमर भी था लेकिन पुलिस ने चार्जशीट से उमर का नाम ही गायब कर दिया, उसके खिलाफ अभी तक विवेचना भी नहीं की.जिसके कारण उमर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. वहीं पुलिस ने अतीक समेत आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.
23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए. यही नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देवरिया के जेल अधीक्षक कैलाशपति त्रिपाठी ने तत्कालीन जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडेय, जेलर मुकेश कुमार कटियार, डिप्टी जेलर देवनाथ यादव, हेड वार्डन मुन्ना पांडेय और वार्डेन राकेश कुमार के खिलाफ सोमवार को देवरिया कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज करवाई है.
पीड़ित विश्वेश्वर नगर आलमबाग निवासी रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने एफआईआर में घटना के समय उमर के भी जेल में मौजूद होने की बात लिखवाई थी. लखनऊ पुलिस ने देवरिया जेल में जाकर अधिकारियों, कर्मचारियों व बंदी रक्षकों समेत कई लोगों के बयान लिए थे, जिसमें इस बात की पुष्टि भी हुई थी. बावजूद इसके पुलिस ने दरियादिली दिखाई और उसको गिरफ्तार नहीं किया.
कृष्णानगर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ अपहरण व डकैती समेत कुल 13 धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दी. इसमें पूर्व सांसद अतीक अहमद के अलावा मुख्तार, आलमगीर, बरकत अली अंसारी, दयानंद गुलाम सरवर, मोइनुद्दीन सिद्दीकी और इरफान के नाम थे. सीओ कृष्णानगर लाल प्रताप के मुताबिक उमर की तलाश की गई थी, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका. इसकी वजह से उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं लगाई जा सकी.
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