पिता बना हैवान! अपनी ही दिव्यांग बेटी के साथ पिता ने किया दुष्कर्म, DNA जांच में खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

मुंबई: दक्षिण मुंबई के प्रतिष्ठित कफ परेड इलाके से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां 20 वर्षीय दिव्यांग (सुनने-बोलने में असमर्थ और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण) युवती के साथ उसके ही पिता ने कथित तौर पर बार-बार दुष्कर्म किया, जिसके परिणामस्वरूप वह 5 महीने की गर्भवती हो गई। फोरेंसिक जांच में भ्रूण का DNA पिता से मैच करने के बाद पुलिस ने 50 वर्षीय आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना समाज में दिव्यांग महिलाओं की सुरक्षा और परिवार के भीतर छिपी हिंसा की गंभीर समस्या को उजागर करती है।

युवती के पेट में दर्द की शिकायत 

मामला सितंबर 2025 में तब सामने आया जब युवती ने इशारों से अपनी दादी को पेट में दर्द की शिकायत की। परिवार ने उसे तुरंत कामा एंड अल्बलेस अस्पताल (Cama & Albless Hospital) में भर्ती कराया। वहां मेडिकल जांच में पता चला कि वह लगभग 5 महीने की गर्भवती है। अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना कफ परेड पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की।

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जांच में क्या पता चला? 

युवती सुन-बोल नहीं सकती थी, इसलिए पुलिस ने इशारों, तस्वीरों और विजुअल एड्स के जरिए उससे जानकारी जुटाई। जांच में पता चला कि उसके साथ कई लोगों ने यौन शोषण किया था, क्योंकि उसकी दिव्यांगता का फायदा उठाया गया। पुलिस ने कुल 16-17 संदिग्धों (परिवार के सदस्य, पड़ोसी और अन्य लोगों) के डीएनए सैंपल लिए। इनमें पिता, अन्य रिश्तेदार और आसपास के लोग शामिल थे।

पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को भी पकड़ा

पुलिस ने पहले ही दो अन्य आरोपियों को पकड़ा था। एक 32 वर्षीय विवाहित व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और एक 16-17 वर्षीय नाबालिग को हिरासत में लिया गया। इनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। हालांकि, गर्भावस्था के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान के लिए डीएनए जांच निर्णायक साबित हुई।

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पिता से DNA मैच 

27 जनवरी 2026 को फोरेंसिक लैबोरेटरी से रिपोर्ट आई, जिसमें स्पष्ट रूप से भ्रूण का DNA केवल पीड़िता के पिता से मेल खाया। अन्य किसी भी संदिग्ध का मैच नहीं हुआ। इसके आधार पर पुलिस ने 4 फरवरी 2026 को पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, अपराध मार्च 2025 से 21 सितंबर 2025 के बीच हुआ।

जांच जारी 

मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(i) और 64(2)(k) के तहत केस दर्ज किया गया है, जो सहमति देने में असमर्थ व्यक्ति (दिव्यांग/मानसिक रूप से असमर्थ महिला) के साथ बलात्कार से संबंधित हैं। पुलिस जांच जारी रखे हुए है और अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है।

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