बिजनौर: तीन तलाक को लेकर 20 सितंबर को अध्यादेश आने के बाद इसे अपराध मानते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मंगलवार को पहला मामला दर्ज हुआ है. बिजनौर के कोतवाली देहात थाने में ही मोबाइल पर पत्नी को तीन तलाक देकर प्रेमिका से निकाह करने के प्रकरण में आरोपी पति सहित छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. तीन तलाक पर अध्यादेश आने के बाद जिले में रिपोर्ट दर्ज होने का यह पहला मामला है. रिपोर्ट दर्ज होने से आरोपियों में हड़कंप मचा हुआ है.
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जानें पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव बरुकी का है. जहाँ गुलफाम गांव की एक लड़की तरन्नुम से प्यार करता था. लेकिन गुलफाम के घरवालों ने उसकी शादी हल्दौर थाना क्षेत्र के रहने वाली लड़की सल्तनत से तय कर दी. गुलफाम की शादी 15 जुलाई 2018 को सल्तनत के साथ हो गई थी. लेकिन सोमवार को गुलफाम के प्रेमिका तरन्नुम अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और गुलफाम से निकाह करने की जिद करने लगी. हंगामे की सूचना पर थाने की पुलिस प्रेमी जोड़ को थाने ले आई. प्रेमिका के हंगामा और जहर खाने की बात पर गुलफाम ने फोन पर अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया. तलाक की सूचना पर सल्तनत के घर वाले भी थाने पहुंचे गए. दोनों पक्षो में बातचीत के बाद प्रेमी और प्रेमिका का निकाह थाने परिसर में पुलिस की मौजूदगी में मौलवी द्वारा करा दिया गया.
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इस मामले में बरुकी के ही हाजी इकबाल, शराफत, चांद शाह, अनीस अहमद ने भी गुलफाम का साथ दिया.डीआईजी कानून एवं व्यवस्था प्रवीण कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ तीन तलाक के मामले में मुस्लिम महिला (प्रोटेक्शन आफ मैरिज ऑर्डिनेंस, 2018) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
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इस मामले में खास बात यह है कि पहले तीन तलाक और फिर निकाह की यह पूरी घटना बिजनौर की देहात कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में ही हुई और पुलिस खड़ी देखती रही. बता दें कि आरोपी पुलिसवालों के खिलाफ जांच कराई जा रही है. इसमें एक एसआई की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है.
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एसपी उमेश कुमार सिंह ने दो दिन पहले इस मामले की जांच सीओ नगीना प्रवीन सिंह को सौंपी थी. मंगलवार को सीओ नगीना ने थाने में गुलफाम, उसकी पत्नी तरन्नुम, थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह व हैड मोहर्रिर के बयान दर्ज किए. पुलिस ने सल्तनत की मां शहनाज की तहरीर पर गुलफाम पुत्र इकरार, उसके ताऊ अनीस अहमद, प्रेमिका के पिता नजाकत, फूफा चांद शाह के अलावा ग्रामीण हाजी इकबाल व शराफत के विरुद्ध मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2018 की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर ली है.
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