उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) के मामले में पहली सजा सुनाई गई है। अफजाल (Afzal) से अरमान कोहली बनकर नाबालिग को फंसाने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) ने पांच साल की सजा की सजा सुनाई है। यही नहीं, उस पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
अफजाल ने किशोरी को प्रेमजाल में फंसाया और दिल्ली ले जाकर शादी के लिए उसका धर्मांतरण करा दिया। अभियोजन के अनुसार, साल 2021 में कार चालक मो. अफजाल की मुलाकात नर्सरी कारोबारी की 16 वर्षीय बेटी से हुई। अफजाल ने अपना नाम अरमान कोहली बताकर खुद को भगवान शिव का भक्त बताया और शादी का झांसा देकर 2 अप्रैल 2021 को किशोरी को भगा ले गया।
इसके बाद दिल्ली के उस्मानपुर क्षेत्र में ले जाकर उसने किशोरी का जबरन धर्मांतरण करा दिया। किशोरी के गायब होने पर परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अफजाल किशोरी से शादी कर पाता, इससे पहले ही पुलिस ने सर्विलासं की मदद से पता लगाकर दोनों को बरामद कर लिया।
किशोरी के बयान के आधार पर अफजाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई। कुछ दिन बाद अफजाल को जमानत मिल गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ. कपिला राघव ने शुक्रवार को अफजाल को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था।
शनिवार को अदालत ने इस मामले में सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) बसंत सैनी के मुताबिक, लव जिहाद कानून के तहत यह प्रदेश में पहली सजा है।
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