उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) को गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) से जुड़े मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में यह फैसला सुनाया है।
दरअसल, 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने उस समय के विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी पर 400 राउंड गोलियां चलाई गई थी। इस हमले में एके-47 का उपयोग किया गया था। 22 गोलियां लगने से कृष्णानंद राय की मौके पर ही मौत हो गई थी।
इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कोयला व्यापारी और VHP कोषाध्यक्ष नंदकिशोर रूंगटा का 1997 में उसके घर से अपहरण करने के बाद हत्या की गई थी। रूंगटा के परिवार से 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई। बाद में रूंगटा की हत्या कर दी गई थी।
इस अपहरण और हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा था। वहीं, कुछ ही देर में सांसद अफजाल अंसारी को लेकर भी कोर्ट का फैसला आने वाला है। अगर अफजाल अंसारी को 2 साल से अधिक की सजा सुनाती जाती है तो उनकी संसद सदस्यता चली जाएगी।
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