UP: ईडी के छापे के बाद मुख्तार अंसारी के भाई पर पुलिस का शिकंजा कसा, 12 करोड़ की संपत्ति जब्त

 

शुक्रवार को जिला प्रशासन ने गाजीपुर के एमपी और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की करोड़ों की प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सीज कर दी। सीज की गई प्रॉपर्टी की कुल कीमत 12 करोड़ 35 लाख बताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मुनादी कराकर कुर्की की प्रक्रिया को संपन्न किया। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर रोहन पी बोत्रे ने बताया कि अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार प्रशासन की ओर से एक्शन लिया जा रहा है। इसी क्रम में आईएस 191 गैंग के सहयोगी अफजाल अंसारी पर भी कार्रवाई की जा रही है।

एसपी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को डीएम मंगलाप्रसाद सिंह की कोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ भांवरकोल थाने में 2007 में कायम गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए संपत्ति कुर्की का आदेश जारी किया। एसपी रोहन पी.बोत्रे के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस और प्रशासन ने मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की संपत्तियों पर डुगड़गी बजाकर कुर्की का नोटिस चस्पा किया।

मुनादी करते हुए अफजाल की पत्नी और बेटियों के नाम से 1.370 हेक्टेयर जमीन पर बने फॉर्म हाउस को कुर्क करने की कार्रवाई की। इस संपत्ति की कीमत करीब 12 करोड़ रुपये आंकी गई है। ये जमीन अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम से रजिस्टर हुई थी, जिसे 22 मार्च 2017 में फरहत अंसारी ने अपनी तीनों बेटियों नुसरत अंसारी, मारिया अंसारी और नूरिया अंसारी के नाम से दान कर दिया था। इस जमीन पर एक फार्म हाउस बना हुआ है, जिसमें चार-दीवारी, दो मंजिला मकान, टीन शेड बने हुए हैं।

अवैध तरीके से खरीदे गई थी जमीन

एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि सांसद अफजाल की माचा सुखडेहरा के दो मंजिला फार्म हाउस समेत छह हेक्टेयर भूमि को कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों को अवैध तरीके से खरीद फरोख्त कर दाखिल खारिज ना कराना और दान अभिलेख तैयार कराकर पुत्रियों को देने का मामला शामिल है।

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