संकट में फंसी गो फर्स्ट एयरलाइन (Go First Airline) ने गुरुवार को 9 मई तक की सभी फ्लाइट्स को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही एयरलाइन ने 15 मई तक टिकट बुकिंग (Ticket Booking) भी रोक दी है। इससे पहले सोमवार को गो फर्स्ट एयरलाइन ने 3, 4 और मांच मई के लिए फ्लाइट्स कैंसिल करने की बात कही थी, जिसकी वजह से यात्री भी परेशान हो रहे हैं।
वहीं, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने सख्त रुख अपनाते हुए फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद पैसेंजर्स को उनका पैसा तुरंत लौटाने को कहा है। एयरलाइन ने भी टिकटों का पैसा वापस करने की बात कही है। रिफंड ओरिजिनल पेमेंट मोड के जरिए किया जाएगा। बता दें कि एयरलाइन द्वारा तीन मई से तीन दिन के लिए अपनी उड़ानें निलंबित करने के फैसले के बाद डीजीसीए ने गो फर्स्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
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नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने गोफर्स्ट की खुद से दायर की गई इन्सॉल्वेंसी यानी दिवालिया याचिका पर सुनवाई की। एयरलाइन ने एनसीएलटी से इंटरिम मोराटोरियम की मांग की थी। इंटरिम मोराटोरियम यानी लोन से जुड़े मामले में पेंडिंग कोई भी कानूनी कार्यवाही रुकी हुई मानी जाएगी। लेनदार किसी भी लोन के मामले में कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकेते।
हालांकि, एनसीएलटी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। एनसीएलटी ने कहा कि इनसॉलवेंसी एंड बैकरप्सी कोड यानी आईबीसी के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। गो फर्स्ट को लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली फर्म्स ने एनसीएलटी की दिल्ली बेंच को बताया कि उन्हें गो फर्स्ट एयरलाइन की इंटरिम मॉरेटोरियम की मांग पर गंभीर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि मोराटोरियम के गंभीर परिणाम होंगे।
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लेसर्स ने जस्टिस रामलिंगम सुधाकर की अगुवाई वाली बेंच को बताया कि उन्होंने लीज को खत्म कर दिया है और वे विमान वापस पाने के हकदार हैं। लेसर्स ने कहा कि मेंटेनेंस और अन्य खर्चों को लेकर भी गो फर्स्ट का रिकॉर्ड ठीक नहीं हैं। लेसर्स ने कहा कि यदि गो फर्स्ट को मोराटोरियम राहत दी जाती है, तो वे अपने ग्राउंडेड विमान को वापस नहीं ले पाएंगे।
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