गोण्डा: नाबालिग को शादी का झांसा देकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने गोण्डा-बलरामपुर रोड से दबोचा

गोण्डा: इटियाथोक थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने के मामले में पुलिस ने वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, 8 सितंबर 2026 को गांव का रहने वाला गफ्फार पुत्र सत्तार नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। परिजनों को जब किशोरी के घर पर नहीं होने की जानकारी हुई तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान पुलिस और परिजनों के स्तर से भी जानकारी जुटाई गई।

पुलिस के अनुसार, परिजनों की तलाश के बाद अभियुक्त किशोरी को गोण्डा रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया था। इसके बाद परिजन किशोरी को सकुशल वापस घर लेकर आए। मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

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मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास शुरू किए। पुलिस टीम द्वारा संभावित ठिकानों पर तलाश करने के साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। इसी क्रम में बुधवार, 16 सितंबर 2026 को पुलिस को अभियुक्त के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना मिली।मुखबिर की सूचना पर थाना इटियाथोक पुलिस ने जनता इंटर कॉलेज मोड़ के पास गोण्डा-बलरामपुर रोड पर घेराबंदी कर गफ्फार पुत्र सत्तार निवासी ग्राम कुरासी, थाना इटियाथोक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अभियुक्त को थाने लाकर मामले में आवश्यक पूछताछ और विधिक कार्रवाई पूरी की। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, मामले में मु0अ0सं0 319/2026 के तहत धारा 137(2), 87, 64(2)एम, 351(3) बीएनएस एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग से संबंधित मामलों में गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है और वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक राजेश कुमार राय और उपनिरीक्षक शशिकान्त यादव शामिल रहे।

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