गोण्डा: स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर प्रशासन सख्त, वाहन चालकों को नियमों के पालन की हिदायत

गोण्डा: स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल संचालकों और स्कूली वाहन चालकों को यातायात नियमों के साथ-साथ वाहनों में सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, वाहन के सभी जरूरी दस्तावेज दुरुस्त रखने तथा फिटनेस, परमिट, बीमा और प्रदूषण प्रमाण-पत्र की वैधता सुनिश्चित करने के लिए कहा। साथ ही चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना भी अनिवार्य बताया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को नहीं बैठाने और बच्चों को वाहन में चढ़ाते तथा उतारते समय विशेष सावधानी बरतने पर जोर दिया गया।

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अधिकारियों ने चालकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें और किसी भी स्थिति में नशे की हालत में वाहन न चलाएं।विद्यालय परिसर और उसके आसपास बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।जागरूकता कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्कूली वाहन चालकों एवं संबंधित कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया।

चिकित्सकीय टीम ने आवश्यक स्वास्थ्य जांच की और वाहन चालकों को नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराने तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया अधिकारियों ने बताया कि स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आगे भी जागरूकता कार्यक्रमों के साथ वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों एवं संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों की यात्रा को सुरक्षित बनाना, सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और स्कूल संचालकों व वाहन चालकों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है।

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