ज्ञानवापी केस में अब सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई, वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) से जुड़े एक अहम मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को आदेश जारी किया है कि गुरुवार को इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार (20 मई) तक के लिए टाल दी है।

इस सुनवाई के बाद ही वाराणसी कोर्ट दरअसल, मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर अहम सुनवाई हुई थी। मुस्लिम पक्ष के लिए अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील हुजेफा अहमदी ने दलील रखी। मुस्लिम पक्ष के वकील की मांग थी कि वाराणसी कोर्ट में चल रही सुनवाई पर तुरंत रोक लगाते हुए पुरानी यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। इसके लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया था। मुस्लिम पक्ष, हिन्दू पक्ष, यूपी सरकार और वारणसी कोर्ट में याचिका देने वाले वादी भी अपना पक्ष रखने वाले थे। यूपी सरकार की ओर से मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूरी जानकारी साझा करने के लिए वक्त मांगा था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार की तारीख दी थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में याचिकाकर्ता से कल तक कोई सुनवाई न करने को कहा। याची ने कहा था कि उनके वकील बीमार हैं और ऐसे में कल तक सुनवाई टाली जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है।

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मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुनवाई कल करेंगे, लेकिन याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट में कल तक कोई गुहार न लगाएं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि उनके वकील विष्णु शंकर जैन बीमार हैं और कल ही डिस्चार्ज होकर आए हैं। वह कोर्ट में पेश होने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में सुनवाई शुक्रवार को की जाए।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि ट्रायल कोर्ट में भी कल तक आप गुहार न लगाएं। ट्रायल कोर्ट से कहा है कि वह आदेश पारित करने से अभी परहेज करें। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दोपहर 3 बजे आगे की सुनवाई करेगा।

ये है मुस्लिम पक्ष की दलील

हिन्दू पक्ष की ओर से दायर याचिका के वकील हरिशंकर जैन की तबियत खराब थी। वो मंगलवार को कोर्ट नहीं आये थे, लिहाजा हिंदू पक्ष की दलील भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा। मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने मंगलवार को वाराणसी कोर्ट पर एकतरफा सुनवाई की बात कही।

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वहीं मुस्लिम पक्ष को ठीक से न सुनने की बात कही गई। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो वारणसी कोर्ट को आदेशित करेगा कि सभी पक्षों को ठीक से सुनें। हालांकि अभी उसने ऐसा कोई आदेश कोर्ट को नहीं दिया है। वहीं कोर्ट आज सभी की दलील सुनने के बाद विस्तृत आदेश दे सकता है।

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