ज्ञानवापी विवाद: वाराणसी कोर्ट का आदेश- शिवलिंग मिलने वाली जगह को तुंरत करे सील, तैनात की जाए CRPF

वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) में शिवलिंग (Shivling) मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी किया है। वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) ने डीएम को आदेश देते हुए कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दें और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने न दें। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दे गई है।

कोर्ट ने अधिकारियों की व्यक्तिगद जिम्मेदारी भी तय की है। वाराणसी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है, उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूर्णत: व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी।

 

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो गया। सर्वे करने वाली टीम जैसे ही बाहर आई तो हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया। हिंदू पक्ष के मुताबिक, जैसे ही वजूखाने का पानी निकाला गया, सभी झूम उठे क्योंकि वहां 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग था।

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हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने दावा किया कि पानी हटते ही विशाल शिवलिंग सामने प्रकट हुआ। उनका दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मिले शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है। इसकी गहराई भी काफी है। वहीं, हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य ने कहा कि आज बाबा मिल गए, कल्पना से अधिक प्रमाण मिले हैं।

ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का मामला कोर्ट में पहुंचा। हिंदू पक्ष के दावे के बाद सिविल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही डीएम ने यहां वजू पर भी पाबंदी लगा दी है।

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