India’s Got Latent Case: रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शो ऑन एयर करो, लेकिन मर्यादा न भूलो

सुप्रीम कोर्ट ने ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ (India’s Got Latent) मामले में यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) को राहत देते हुए उनके शो को पब्लिश करने की इजाजत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने साफ हिदायत दी है कि शो प्रसारित करते समय मर्यादा का विशेष ध्यान रखा जाए।

शो में अभद्रता नहीं, लेकिन विकृति मौजूद

सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पूरा शो देखा है और इसमें कोई अश्लीलता नहीं है, लेकिन कुछ विकृति जरूर है। उन्होंने कहा कि हास्य, अश्लीलता और विकृति तीन अलग-अलग चीजें हैं और इस शो में विकृति का तत्व नजर आता है।

Also Read: Chhaava Box Office Collection Day 16: तीसरे शनिवार को ‘छावा’ ने मचाया धमाल, 500 करोड़ क्लब पर सभी की निगाहें

पहले शो पर लगी थी रोक, अब सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ‘द रणवीर शो’ के कंटेंट के पब्लिकेशन पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर राहत की मांग की थी। उन्होंने दलील दी थी कि उनकी कंपनी में 280 लोग कार्यरत हैं और यह उनके रोजगार का मामला है।

सुप्रीम कोर्ट ने शो ऑन एयर करने की दी अनुमति

सुनवाई के दौरान एसजी मेहता ने सुझाव दिया कि रणवीर को कुछ समय तक चुप रहना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शालीनता बनाए रखने की शर्त पर ‘द रणवीर शो’ को फिर से प्रसारित करने की अनुमति दे दी।

Also Read – विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ पर विवाद, इतिहास से जुड़े तथ्यों को गलत तरह पेश करने का आरोप, 100 करोड़ के मानहानि केस की धमकी

फिलहाल विदेश यात्रा की इजाजत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को फिलहाल विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक वह जांच में पूरी तरह सहयोग नहीं करते, तब तक विदेश जाने की मंजूरी नहीं दी जा सकती।

गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि रणवीर इलाहाबादिया को दी गई अंतरिम सुरक्षा बरकरार रहेगी। साथ ही, अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का ऐसा बयान या प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए जिससे मामले की निष्पक्षता पर असर पड़े।

देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं.