केरल (Kerala) के पेरुंबवूर के एक मदरसा शिक्षक (Madrasa Teacher) को 11 साल के छात्र के साथ यौन शोषण का दोषी करा दिया गया है। इस मामले में पेरुंबवूर की पॉक्सो कोर्ट ने मदरसा शिक्षक अलीयार को 67 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसपर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि, दोषी मदरसा शिक्षक अलीयार को 20 साल ही जेल में बिताने होंगे क्योंकि सजाएं एक साथ चलेंगी।
जानकारी के अनुसार, यह घटना जनवरी 2020 में थडियिट्टापरम्बु पुलिस थाना क्षेत्र के एक मदरसे की है। अलीयार ने मदरसे के कमरे में लड़के के साथ कई बार यौन शोषण किया और अपना फोन देकर अश्लील वीडियो देखने के लिए मजबूर करता था। पीड़ित लड़के ने इस बात का खुलासा अपने दोस्तों से किया। वहीं, दोस्तों ने इसके बारे में क्लास टीचर को बताया और उन्होंने प्रिसिंपल को जानकारी दी। इसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
बच्चे के बयान के अनुसार, वह सुबह के समय मदरसे में तालीम लेने के लिए जाता था, लेकिन काफी समय से अलीयार उसे शाम को बुलाकर उसका यौन शोषण कर रहा था। उसे कमरे में ले जाकर ओरल सेक्स करने के लिए मजबूर करता था। बच्चे ने बताया कि उसे मुंह बंद रखने के लिए अलीयार मिठाई देता और किसी को बताने पर टेस्ट में फेल करने की धमकी देता था।
मामले में एसएसपी ने बताया कि बच्चे को अश्लील वीडियो देखने के लिए अलीयार ने मोबाइल भी दिया था। एक बच्चे के पिता ने इसे देख लिया और गुस्से में तोड़ दिया। तब तक इन्हें इसेके बारे में पता नहीं था। जब चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में शिकायत दर्ज करवाई गई और इसके आधार पर 19 जनवरी 2020 को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, तब पीड़ित के परिजनों को इसके बारे में पता चला।
वहीं, कोर्ट ने मामले में अलीयार को दोषी पाया और विभिन्न धाराओं को जोड़कर अलीयार को 67 साल की सजा सुनाई गई। प्रॉसिक्यूटर के मुताबिक, बच्चे ने अपने बयान में बताया कि मदरसा शिक्षक अलीयर ने अन्य बच्चों के साथ भी इस तरह की हरकतें की हैं, हालाँकि, किसी ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। फिलहाल, अलीयार को जल्द ही वियूर जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा।
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