Land for Job Scam: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) को दिल्ली हाईकोर्ट से शनिवार को करारा झटका लगा। अदालत ने ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह मामला 2 जून को विशेष न्यायाधीश के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
लालू यादव की याचिका में क्या थी मांग?
लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर याचिका में आग्रह किया गया था कि ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। याचिका में यह दलील दी गई थी कि इस मामले में की गई जांच और प्राथमिकी, दोनों ही कानून के मुताबिक नहीं हैं, इसलिए इनके आधार पर दायर आरोपपत्र वैध नहीं माने जा सकते।
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कपिल सिब्बल ने उठाया वैधानिक अनुमति का मुद्दा
पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव की पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत किसी पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में सीबीआई ने यह आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए बिना ही कार्रवाई शुरू कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है।
सीबीआई का पलटवार
सीबीआई की ओर से वकील डीपी सिंह ने कोर्ट में यह स्पष्ट किया कि एजेंसी ने भ्रष्टाचार रोधी कानून की धारा 19 के तहत सभी जरूरी अनुमतियाँ प्राप्त की हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि इस मामले में आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, जो यह दर्शाते हैं कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य सीधे तौर पर इस घोटाले में शामिल रहे हैं।
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ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही जारी रहेगी
न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की एकल पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साफ कर दिया कि मामले की सुनवाई निचली अदालत में पूर्व निर्धारित तिथि पर आगे बढ़ेगी।
क्या है ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाला?
यह मामला उस समय का है जब लालू यादव देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेल मंत्रालय में नौकरी पाने के इच्छुक कई उम्मीदवारों को, पटना और अन्य इलाकों में ज़मीन के बदले सरकारी नौकरियाँ दी गईं। इस मामले में लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत अन्य कई लोगों को आरोपी बनाया गया है।