नए साल की शुरुआत में अब बस दो ही दिन बचे हैं। जिसके चलते लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने सख्त आदेश पारित कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि, किसी भी हालत में कोविड 19 (COVID-19) और धारा 144 के आदेशों का पालन करना होगा। इसकी अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं पब्लिक प्लेस पर भी कार्यक्रम आयोजित कराने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी।
दिए ये निर्देश
लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कार्यक्रम की इजाजत के लिए जिला प्रशासन को आवेदन पत्र लिखना होगा। इसमें आयोजनकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कार्यक्रम में शामिल लोगों की संख्या के बारे में साफ-साफ जिक्र किया जाएगा। ये जानकारी देने के बाद ही जिला प्रशासन से कार्यक्रम की मंजूरी मिल सकती है। आयोजन स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है। बगैर अनुमति के कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता।
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वहीं दुकानों, मार्केट, मॉल, रेस्टोरेंट व फ़ूड पॉइंट्स पर बिना मास्क लगाए या भीड़ इकठ्ठा होने पर दुकान का चालान किया जाएगा। सभी जगह की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज को अनिवार्य बनाया गया है। इसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य है।
सात हजार जवान तैनात
गौरतलब है कि प्रशासन ने देर रात सड़कों और खुले जगह पर हंगामा करने वालों पर नजर रखने के लिए राजधानी में सात हजार से अधिक जवानों की तैनाती की है सभी पुलिस जवान चौराहों सड़कों पर शॉपिंग मॉल होटल रेस्टोरेंट पर नजर रखेंगे ताकि पार्टियों में किसी तरीके की अभद्रता नही हो। प्रशासन ने क्रिसमस के मौके पर शहर के सभी गिरजा घरों में विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए थे।
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