उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) और उनकी बेटी पूर्व बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य (Sanghmitra Maurya) को लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है।
हाईकोर्ट ने लगाई थी कड़ी फटकार
दरअसल, लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को दीपक कुमार स्वर्णकार मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य समेत 3 लोगों के विरुद्ध धारा 82 का आदेश जारी किया। एसीजेएम तृतीय एमपी/एमएलए अलोक वर्मा की कोर्ट ने लखनऊ के गोल्फ सिटी निवासी पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और भाजपा की पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्या से सम्बन्धित विवादित प्रकरण में मौर्या समेत अन्य तीन आरोपियों को तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी किया था।
मौर्य फैमिली इस मामले को लेकर एमपी/एमएलए कोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट भी गया था, जहां जस्टिस जसप्रीत सिंह की अदालत ने मौर्य को जमकर फटकारा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं। आपको वापस एमपी/एमएलए कोर्ट ही जाना होगा। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य व अन्य परिवादी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
हालांकि, यहां भी उनके मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं, इस मामले वादी दीपक कुमार स्वर्णकार की तरफ से उनके अधिवक्ता रोहित कुमार त्रिपाठी और राजेश कुमार तिवारी ने कहा- पूरा विश्वास है कि उन्हें अति शीघ्र ही न्याय मिलेगा।
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