उत्तर प्रदेश के मैनपुरी (Mainpuri) जिले में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ मदरसे के भीतर बलात्कार (Rape in Madrasa) करने के दोषी इमाम हाफिज जलाल अहमद (Imam Hafiz Jalal Ahmad) को स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट की जज पूनम ने उम्रकैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है।
सभी को घर भेजकर बच्ची से किया रेप
मिली जानकारी के अनुसार, बाराबंकी के थाना रामनगर क्षेत्र में स्थित गांव सड़ियामऊ निवासी हाफिज जलाल अहमद मैनपुर के किशनी क्षेत्र के एक गांव में स्थित मदरसे में इमाम था। वह गांव में बच्चियों को बुलाकर कुरान पढ़ाता था। पुलिस के अनुसार, 26 मई 2022 की सुबह बच्चियां कुरान पढ़ने गई थीं। इस दौरान ईमाम ने सभी को घर भेज दिया, लेकिन एक 8 साल की बच्ची को अपने पास रोक लिया।
जब सभी चले गए तो इमाम बच्ची को कमरे में लेकर गया और उसके साथ रेप किया, जिसकी वजह से बच्ची लहूलुहान हो गई। मदरसे से निकलकर घर पहुंची बच्ची ने अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई। इसके बाद बच्ची के परिजनों ने इमाम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
पीड़ित बच्ची के पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा
उधर, बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे सैफई में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद पीड़िता पीड़िता को एक सप्ताह में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पिता ने इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की पुलिस ने गहनता से जांच के बाद चार्जशीट पेश कर दी थी।
मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता का बयान कोर्ट में भी दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान जज ने आरोपी इमाम को दोषी पाते हुए उम्रकैद और एक लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
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