मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे का दिया आदेश, 20 जनवरी तक सौंपनी होगी रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में मथुरा (Mathura) जनपद के श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmbhoomi) और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद (Shahi Eidgah Mosque) में शनिवार को जिला कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अब यहां भी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह मस्जिद का सर्वे (Survey) किया जाएगा। सीनियर डिविजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर यह आदेश दिया है, जिसकी रिपोर्ट 20 जनवरी को पेश की जाएगी। वहीं, सर्वे का काम 2 जनवरी से शुरू होगा।

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद काफी पुराना है। मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है जबकि ढाई एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है।

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हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन पर भी दावा किया है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद हाईकोर्ट भी पहुंच गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत को चार महीने के अंदर इस मामले में सुनवाई पूरी कर मामले को निस्तारित करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई में तेजी आई है। अब इस मामले में दाखिल याचिका में ईदगाह मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग की गई है।

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