बाराबंकी: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मियां-बीवी ने दोबारा की शादी, हफ्ते भर पहले हो चुका था निकाह

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी (Barabanki) जिले में बीते 14 नवंबर को हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojna) में अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. जिले के जीआईसी ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित समूहिक विवाह कार्यक्रम में 348 जोड़ों ने शादी की थी. इनमें से 5 शादियां ऐसी थीं, जिनमें दूल्हा या दुल्हन की उम्र 18 साल से कम थी, मतलब कि वो नाबालिग थे. वहीं, एक ऐसे मुस्लिम जोड़े का निकाह करवाया गया जो कि पहले से मियां-बीवी थे.


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दरअसल, बाराबंकी के देवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत मलूकपुर के छोटकन्ना की बेटी नसीमुन के निकाह एवं अनुदान के लिए अक्टूबर में आवेदन किया गया था. छोटकन्ना ने अपने खर्चे पर 6 नवंबर को अपनी बेटी नसीमुन का निकाह कर दिया. लेकिन, 14 नवंबर के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के समारोह में उसने और उसके शौहर ने फिर से निकाहनामा भर दोबारा से निकाह कर लिया.


बता दें बाराबंकी जिले के सूरतगंज ब्लॉक के बबुरिहा बिझला के राजकुमार की बेटी शांति देवी की शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम मे भैरमपुर के ज्वाला प्रसाद के बेटे विश्वनाथ से करवाया गया था. शांति के आधार कार्ड पर उसकी जन्मतिथि 1-1-2003 दर्ज है. इस हिसाब से विवाह वाले दिन उसकी उम्र 16 वर्ष 10 माह ही होती है. उधर, बिझला के जगजीवन की बेटी शांति और पांडेयपुर के छोटेलाल की बेटी खुशबू आधार में दर्ज जन्मतिथि के मुताबिक विवाह के दिन 15 वर्ष 10 माह व 16 वर्ष 10 माह की हुई थीं.


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वहीं, इसी गांव के हरिनाम की बेटी विट्टा का विवाह तहसील फतेहपुर के भोड़वा लालभारी के रामहित से हुआ. आधार में दर्ज आंकड़े के मुताबित रामहित की उम्र विवाह के दिन 15 वर्ष नौ माह ही थी. इसी तरह मजरे बित्रा के सुरेश की बेटी कामिनी की जन्मतिथि उसकी 8वीं की मार्कशीट पर 5-7-2002 दर्ज है. इस हिसाब से विवाह के दिन वह महज 17 वर्ष दो माह की हुई.


बाराबंकी के जिला समाज कल्याण अधिकारी एसपी सिंह के मुताबिक ‘जोड़ों का चयन ग्राम पंचायत अधिकारी करवाते हैं. बीडीओ की सिफारिश पर जोड़े को विवाह की लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है. उम्र के लिए आवेदन के साथ परिवार रजिस्टर की नकल की प्रति ली जाती है. आधार में क्या उम्र है? यह पता नहीं’.


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