प्राइवेट नौकरी करने वालों को अपनी जॉब को सुरक्षित रखना काफी मुश्किल होता है. कर्माचारियों को कई बार बिना नोटिस दिए ही निकाल दिया जाता है तो अगर आपकी भी नौकरी छूट गई है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरुरत नहीं है. मोदी सरकार अब नौकरी छूटने पर आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करेगी. यह पैसा 24 महीने यानी 2 सालों तक आपके खाते में आएगा.
दरअसल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana) के तहत नौकरी जाने पर आर्थिक मदद देती है. ESIC ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. ESIC ने ट्वीट कर बताया कि रोजगार छूटने का मतलब आय की हानि नहीं है. ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर-रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए मासिक नकद राशि का भुगतान करता है.
कैसे ले सकते हैं योजना का फायदा
अगर कोई भी जॉब लैस व्यक्ति अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसको ESIC की बेवसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना होगा. इस फॉर्म को भरकर आपको ESIC की ब्रांच पर जमा करना होता है. इस फॉर्म के साथ में आपको 20 रुपए का नॉन-ज्यूडिशियल पेपर पर नोटरी से एफिडेविड कराना होता है.
ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं जानकारी
इसके फॉर्म को कई कैटेगिरी में बांटा गया है. इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म हैं. आपको इन सभी प्रोसेस को भरकर ऑफिस में जमा करना होगा. फिलहाल अभी तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरु नहीं हुआ है. इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन ही करना होगा. इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप www.esic.nic.in वेबसाइट पर आप देख सकते हैं.
एक बार ले सकते हैं फायदा
बता दें कि आप इस योजना का फायदा सिर्फ एक बार ही ले सकते हैं. इसके अलावा ESIC ने सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट के नियमों में भी राहत दी है. सरकार की ओर से हर महीने कितनी राशि दी जाएगी. इसके बारे में फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं मिली है.
किसे नहीं मिलेगा योजना का फायदा
ESIC से बीमित कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे किसी कारण से कंपनी से निकाल दिया जाता है या उस व्यक्ति पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता है. इसके अलावा जो लोग ऐच्छिक रिटायरमेंट (VRS) लेते हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
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