न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 संसद में पास, टैक्सपेयर्स को मिलेगी बड़ी राहत, जानिए खास बातें

New Income Tax Bill: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार, 11 अगस्त 2025 को संसद में आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 पेश किया, जिसे लोकसभा ने तुरंत पारित कर दिया। यह बिल पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा और टैक्स प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाने का प्रयास है। इस संशोधित बिल में बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी की अधिकतर सिफारिशों को शामिल किया गया है।

सरल और प्रभावी टैक्स व्यवस्था की ओर कदम

बिल की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है सरल भाषा और कम जटिल प्रावधान। अब टैक्स कानून को समझना आम नागरिक के लिए आसान होगा। छोटे-छोटे प्रावधानों में बदलाव कर अनुपालन को भी सुविधाजनक बनाया गया है। इसके अलावा, कुछ अपराधों के लिए दंड को कम कर दिया गया है ताकि करदाताओं को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से राहत मिल सके।

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आईटीआर फाइलिंग में राहत और रिफंड की सुविधा

सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को भी लचीला बनाया है। अब सिर्फ टीडीएस रिफंड के लिए पूरा आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं होगा, इसकी जगह एक सरल फॉर्म भरना ही पर्याप्त होगा। साथ ही, देर से रिटर्न दाखिल करने पर भी टैक्स रिफंड मिलने का रास्ता साफ किया गया है, जो पहले संभव नहीं था।

शून्य टीडीएस सर्टिफिकेट और पेंशन निकासी पर राहत

टैक्स कटने से पहले ही करदाता अब शून्य टीडीएस सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी आय पर बिना वजह टैक्स नहीं कटेगा। इसके अलावा, स्वरोजगार करने वाले प्रोफेशनल्स, निजी क्षेत्र के कर्मचारी जिन्होंने खुद पेंशन फंड में निवेश किया है, और पेंशनधारकों के कानूनी वारिसों को एकमुश्त पेंशन निकासी पर कर छूट का लाभ मिल सकेगा।

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टैक्स प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव

यह नया टैक्स बिल टैक्स प्रणाली को करदाताओं के लिए ज्यादा अनुकूल बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सरकार ने पारदर्शिता, सरलता और न्यायसंगत टैक्स ढांचे की ओर स्पष्ट संकेत दिया है। आम नागरिकों, फ्रीलांसरों, स्वरोजगार करने वालों और पेंशनधारकों के लिए यह बिल बड़ी राहत लेकर आया है।

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