बिजनेस: अगर आप भी पीएफ अकाउंट यानी की प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संस्था ने एक नया नियम बनाया गया है जो PF अकाउंट्स पर 1 जून, 2021 से लागू कर दिया गया है। नए नियम के तहत अब एंप्लॉयर को आपके अकाउंट को आधार वेरीफाई कराने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर कोई ऐसा नही करता है तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
जल्द करें आधार से लिंक
जानकारी में मुताबिक, EPFO ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 के तहत एक नया फैसला लिया है। EPFO ने एंप्लॉयर को निर्देश दिया है कि 1 जून के बाद अगर कोई PF अकाउंट आधार से लिंक नहीं है या UAN आधार सत्यापित नहीं है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न (ECR) नहीं भरा जाए। ऐसे में PF अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में एंप्लॉयर के योगदान को भी रोका जा सकता है।
इस तरह अपने PF को आधार के साथ करें लिंक:
सबसे पहले आपको EPFO की आधाकारिक वेबसाइट पर www.epfindia.gov.in and log in जाना होगा।
इसके बाद Online Services में e-KYC Portal पर क्लिक करना होगा। फिर Link UAN Aadhar पर क्लिक करना होगा।
यहां आपको अपना UAN नंबर और UAN अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालना होगा।
इसके बाद आपको एक OTP आ जाएगा। इस OTP को आप एंटर करें। फिर 12 डिजिट का आधार नंबर भी डालें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
फिर Proposed to OTP वेरिफिकेशन विकल्प को चुनें।
इसके बाद एक बार फिर OTP जनरेट होगा। यह OTP मोबाइल नंबर या आपके मेल पर आएगा। इसे एंटर करें। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपका आधार आपके PF अकाउंट से लिंक हो जाएगा।
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