उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Goverment) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली में संशोधन करने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नियमावली संशोधन को अगली कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। संशोधन में बेदखली भी जोड़ा जा सकता है।
हालांकि सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रस्तावित संशोधन में बुजुर्ग माता-पिता के बच्चों के साथ रिश्तेदारो को भी रखा गया है। इसमें बेटा और रिश्तेदार बुजुर्ग माता-पिता को परेशान करता है तो पीड़ित एसडीएम या प्रधिकरण में केस कर सकते हैं। कार्रवाई के बाद मां-बाप अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं।
साल 2014 में यूपी में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली बनी थी। नियमावली के बाद भी इसे सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। बुजुर्ग माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की सम्पति के संरक्षण के लिए कोई भी विस्तृत कार्य योजना नहीं बनाई गई थी।
24 नवंबर को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 पास कर दिया। इस नए कानून के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा।
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