नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सोमवार को दीवाली पर पटाखा (Cracker Ban on Diwali) को लेकर बड़ा फैसला दिया है. NGT ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में 30 नवंबर तक के लिए पटाखों पर रोक लगा दी है. इसका मतलब यह हुआ कि इस दीपावली (Deepawali) पर लोग आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे. पटाखा बैन को लेकर बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने सवाल उठाए हैं. उपाध्याय का कहना है कि दीवाली पर ही पटाखा बैन क्यों होता है, क्रिसमस व नए साल पर क्यों नहीं, अगर प्रदूषण बढ़ता तो ‘पटाखा मुक्त भारत’ बनाइए लेकिन यह दोहरा मापदंड उचित नहीं.
अश्विनी उपाध्याय ने ट्वीट कर लिखा, “दीवाली पर ही पटाखों पर प्रतिबंध क्यों? 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को क्यों नहीं? यदि पटाखों से वायु ध्वनि मृदा और जल प्रदूषण बढ़ता है तो पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाइए और भारत को पटाखा मुक्त देश घोषित करिये. दोहरा मापदंड सर्वथा अनुचित है”. उपाध्याय ने अपने ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग किया है.
बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में 30 नवंबर तक के लिए पटाखों पर रोक लगा दी है. एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि नवंबर में जिन शहरों में एक्यूआई खराब या बहुत खराब की श्रेणी में होगा, वहां पटाखा छोड़ने पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा जिन शहरों में एक्यूआई ‘मॉडरेट’ है, वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही छोड़े जा सकते हैं. एनजीटी के आदेश पर सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. लोगों का कहना है कि केवल दीवाली पर ही क्यों लोग ज्ञान देने लग जाते हैं बाकी समय इनका ज्ञान कहां चला जाता है.
इसके अलावा बताया जा रहा है कि पटाखें की बिक्री पर बैन किए जाने से व्यापारियों के बीच काफी गुस्सा है. 5 से 10 लाख का माल हर दुकानदार ख़रीदकर बेचने की तैयारी में बैठा है. लेकिन जब बिक्री का समय आया तो सरकार ने पटाखे ही बैन कर दिये. अब लाखों के नुक़सान की भरपाई आख़िर कैसे होगी. सरकार को दुकानदारों के नुक़सान की भरपाई करनी चाहिये. पटाखो पर बैन की वजह से नाराज़गी सिर्फ़ दुकानदारों में ही नहीं बल्कि कुछ ख़रीददारों मे भी देखने को मिल रही है. ख़रीदारों ने बताया कि बच्चे पटाखो की मांग करते हैं, ऐसे में बच्चों को कैसे मनाएं.
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