असली अपराधियों पर असर नहीं, यूपी में गैंगस्टर एक्ट का पुलिस बार-बार दुरुपयोग कर रही: इलाहाबाद हाईकोर्ट

UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश (UP) में संगठित अपराध और गैंगस्टर एक्ट के कथित दुरुपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने कहा कि असली अपराधियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा, साथ ही पुलिस पर भी इशारा करते हुए कहा कि यूपी गैंगस्टर एक्ट का बार-बार दुरुपयोग हो रहा है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने राजेंद्र त्यागी और दो अन्य की याचिका पर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार से ऐसे सिस्टम बनाने को कहा है, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सके और मामले समय पर आगे बढ़ें। कोर्ट ने गृह सचिव से हलफनामा मांगा है और तीन अहम सवाल पूछे हैं, जिससे यह पता चल सके कि कानून का सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं।

दस साल के आंकड़ों की मांग

हाईकोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिया है कि पिछले 10 वर्षों में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामलों का जिलेवार रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसमें यह देखना आवश्यक है कि कितने मामले दर्ज हुए, कितनों में चार्जशीट दायर की गई, कितने दोषी ठहराए गए और कितने आरोपित बरी हुए। यह तुलना कमिश्नरेट और नॉन-कमिश्नरेट जिलों के बीच भी की जाएगी।

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पुलिस जवाबदेही और धीमी कार्रवाई पर नाराजगी

अदालत ने टिप्पणी की कि बड़े माफिया और संगठित अपराध के मामलों में अक्सर चार्जशीट दाखिल करने में दशकों लग जाते हैं और पुलिस की जवाबदेही तय नहीं की जाती। आमतौर पर केवल निचले स्तर के अफसरों पर कार्रवाई होती है। जमानत शर्तों के उल्लंघन, मामलों को टालने और अभियोजन की कमजोर पैरवी पर भी अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई।

कमिश्नरेट जिलों में पुलिस को मिले विशेष अधिकार

प्रमुख सचिव गृह की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। इन जिलों में पुलिस कमिश्नर और डीसीपी की संयुक्त बैठक से जिला प्रशासन की भूमिका अलग रखी गई है। संगठित, आर्थिक, रियल एस्टेट और साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नरेट को मजिस्ट्रेट का अधिकार भी दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में गृह सचिव से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

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