आजम खान के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट, जया प्रदा पर की थी अमर्यादित टिप्पणी

उत्तर प्रदेश के रामपुर (Rampur) जिले से समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान (SP MP Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जया प्रदा (Jaya Prada) पर अभद्र टिप्पणी करने और आपत्तिजनक भाषण देने के मामलों में आरोपी आजम को कोर्ट ने एक बार फिर जमानती वारंट जारी किए हैं. इन मामलों में आजम को गुरुवार को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह नहीं आए. इसके कारण एडीजी-6 की कोर्ट ने ये वारंट जारी किया गया है. अब इन दोनों मामलों अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.


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साथ ही सेना पर विवादित बयान देने के मामले में पुलिस की चार्जशीट पर आजम खान के वकील ने आपत्ति लगाई है. इस मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को तय की गई है. बता दें एक दिन पहले बेटे अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ रामपुर कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ.


दरअसल, रामपुर जिला कोर्ट (Rampur District Court) ने आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. ये मामला आजम के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाणपत्र को लेकर है. इस केस के संबंध में बुधवार को आजम खान, उनकी विधायक पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन तीनों में से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ. इसके बाद कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया.


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बता दें कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने धारा 420, 467, 468, 471 के तहत आजम और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. मंगलवार को एडीजी-6 की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान सांसद आज़म खान, उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म कोर्ट में पेश होना था. कोर्ट में पेश नहीं होने पर एडीजे कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए. बता दें कि विधायक अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में दर्ज मुकदमे के मामले में सांसद आजम खां, उनकी डॉ. तजीन फातमा और विधायक अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं.


BREAKING: सपा सांसद आजम खान समेत उनके बेटे और पत्नी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी

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आजम की पत्नी व शहर विधायक तजीन और बेटे एवं स्वार विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ धोखाधड़ी कर सरकारी जमीन कब्जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई है. डीएम के आदेश पर देर शाम राजस्व निरीक्षक ने मुकदमा दर्ज कराया. केस में जिला सहकारी विकास संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं आजम के करीबी मास्टर जाफर भी नामजद आरोपी बनाए गए हैं.


उधर, लोकसभा चुनाव के दौरान आजम के खिलाफ शाहबाद कोतवाली में भाजपा प्रत्याशी जया प्रदा के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया था. इसके अलावा शाहबाद कोतवाली में ही चुनाव के दौरान सैफनी में भी 2 स्थानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मुकदमे कायम किए गए थे. पुलिस ने तीनों मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी. इन मामलों में कोर्ट ने आजम खान को कोर्ट में पेश होने के लिए पहले सम्मन जारी किए गए थे, लेकिन वह तारीख पर पेश नहीं हुए थे.


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