UP: सपा सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश

सुल्तानपुर से सपा सांसद राम भुआल निषाद (Rambhual Nishad) जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में मेनका गांधी को हराकर सुर्खियां बटोरीं, अब एक कानूनी मुसीबत में घिर गए हैं। गोरखपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2013 के एक पुराने मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) जारी किया है।

2013 का मामला

राम भुआल निषाद पर आरोप है कि उन्होंने 2013 में एक शव को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) को जाम किया था। इस मामले में गोरखपुर के विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए ज्ञानेन्द्र कुमार ने नोटिस जारी कर सांसद को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। बावजूद इसके, कोर्ट में पेश न होने पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया गया है।

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कोर्ट का आदेश

बड़हलगंज के एसओ को आदेश दिया गया है कि वह राम भुआल निषाद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें। सांसद को अब 18 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में 11 अन्य आरोपी भी हैं, जिनमें से एक भाजपा विधायक राजेश त्रिपाठी भी शामिल हैं, जो उस समय बीएसपी में थे।

अन्य आरोपियों की स्थिति

इस मामले के 10 अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन राम भुआल निषाद अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पीके दुबे ने बताया कि सांसद के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण यह गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

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सांसद की राजनीतिक पृष्ठभूमि

राम भुआल निषाद गोरखपुर के कौडीराम विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और मायावती सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा और सांसद बने। इससे पहले वह गोरखपुर लोकसभा सीट से भी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं।

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