अब बिना परमिशन पतंग उड़ाई तो भरना पड़ेगा 10 लाख का जुर्माना

पतंग (Kite) उड़ाना खुशी का प्रतीक माना जाता है, खासकर मकर संक्रांति और 15 अगस्त के मौके पर । देश भर में लोग इन तिथियों पर खूब पतंग उड़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भी गैरकानूनी हो सकता है? जी हां, अगर आप नियमों को नजरअंदाज करते हैं, तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

क्या पतंग उड़ाना गैरकानूनी है?

पतंग उड़ाना बच्चों का शौक तो होता ही है, और बड़े भी मकर संक्रांति या 15 अगस्त पर इसे खूब एन्जॉय करते हैं. खासकर दिल्ली जैसे शहरों में इन त्योहारों पर आसमान पतंगों से भरा नजर आता है. लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने ऊंचाई से पतंग उड़ाई और बिना इजाजत के किया तो ये कानूनी उल्लंघन हो सकता है?

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क्या लेनी पड़ेगी परमिशन?

भारत में भारतीय विमानन अधिनियम, 1934 के मुताबिक अगर आप 60 मीटर (200 फीट) से ऊपर पतंग उड़ाते हैं, तो इसके लिए आपको डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से परमिशन लेनी पड़ती है. बिना परमिशन के ये करना कानून का उल्लंघन होगा, और इसके लिए 2 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है.

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इन इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी

इन इलाकों में बैन है पतंगबाजी इसके अलावा, कुछ खास इलाकों में जैसे हवाई अड्डों के पास पतंग उड़ाना पूरी तरह से बैन है. ये इसलिए क्योंकि पतंगों से विमान के रास्ते में रुकावट आ सकती है, और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है.

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