योगी सरकार हमेशा ही लोगों की सहूलियत के लिए तरह तरह के कदम उठाती रहती है। इसी क्रम में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत अब मृतक आश्रित कोटे में विवाहित बेटी को भी नौकरी मिल सकेगी। योगी सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के सरकारी विभागों में अब अनुकंपा के आधार पर विवाहित बेटियों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
बुधवार को पास हुआ प्रस्ताव
जानकारी के मुताबिक, अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974’ के नियम-2 (ग) (तीन) में संशोधन कर मृतक कर्मचारी के परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी को भी शामिल कर दिया है। इससे पहले अब तक अनुकंपा नियुक्ति के तहत सिर्फ राज्य कर्मचारी के पति/पत्नि, बेटे और अविवाहित बेटी को लाभ मिलता था। विवाहित पुत्रियों के लिए व्यवस्था न होने पर इनको मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरियां नहीं मिल पा रही थीं। कई मामले तो ऐसे भी सामने आए जहां इकलौती विवाहित बेटी होने के चलते परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ जाता था। इसी के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है।
क्या होती है अनुकंपा नियुक्ति
बता दें कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को मृतक व्यक्ति के स्थान पर नियुक्ति पाने का अधिकार है। परिवार के किस सदस्य को नियुक्ति दी जाए, इसका प्रावधान भर्ती नियमावली में किया गया है।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में गन्ना विकास व चीनी उद्योग विभाग की ओर से तैयार किए गए गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव, गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को मार्च, 2022 तक निशुल्क राशन वितरण करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। राशन के साथ एक किलो चना, एक लीटर खाद्य तेल, और एक किलो आयोडाइज्ड नमक भी दिया जाता रहेगा। इसी तरह पंजीकृत अधिवक्ताओं को एक मुश्त पांच लाख रुपये देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )