UP: सड़क हादसों पर रोकथाम के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, ट्रैक्टर ट्रॉली से सवारी ढोने पर लगाई रोक

 

हाल ही में कानपुर जिले में ट्रॉली पलटने से एक दर्दनाक हादसा हुआ था। इस हादसे 26 लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई थी। जिससे सबक लेते हुए अब योगी सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। दरअसल, योगी सरकार ने ट्रॉलियों का पंजीकरण सिर्फ कृषि कार्यों के लिए करने का निर्णय लिया है। सरकार ने ट्रॉलियों के कॉमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

पंजीकरण के आधार पर किया जाएगा इस्तेमाल

जानकारी के मुताबिक, राज्य में लगातार हादसों को देखते हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर सरकार द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है। पिछले दिनों ट्रैक्टर ट्रॉली से अलग अलग दुर्घटनाओं में कई लोगों ने जान गंवाई थी। ऐसे में अब ट्रैक्टर ट्रॉली हादसों को रोकने के लिए बनी समिति ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ चार पहिया ट्रॉलियों का ही पंजीकरण होगा। दो पहिया ट्रॉलियों न बनेंगी न ही उनका पंजीकरण होगा।

पंजाब नियमावली का भी किया जा रहा अवलोकन

ट्रैक्टर ट्रॉली से होने वाले हादसों पर रोक लगाने के लिए शासन द्वारा गठित 5 सदस्यीय टीम ने इन प्रमुख बिंदुओं को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। समिति इन बिंदुओं को शामिल करने के साथ ही पंजाब नियमावली का भी अवलोकन कर रही है। समिति द्वारा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बैठक भी हो चुकी है। अब जल्द ही यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। शासन द्वारा रिपोर्ट में मुहर लगते ही इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

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