योगी के ‘लव जिहाद कानून’ का खौफ, सपा सांसद की अपील- हर हिंदू लड़की को अपनी ‘बहन’ मानें मुसलमान

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाई है, जिसके तहत अगर दबाव, धोखे, लालच, या केवल शादी के लिए लड़की का धर्म बदलवाया तो 10 साल तक की सजा हो सकती है. लव जिहाद (Love Jihad) विरोधी कानून का खौफ अब प्रदेश में दिखने लगा है. मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन (SP MP ST Hasan) ने मुसलमानों से अपील की है कि वे हिंदू लड़कियों को अपनी बहन मानें.


लव जिहाद कानून को लेकर पूछे गए सवाल पर सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि मैं मुस्लिम लड़कों से गुजारिश करूंगा कि हिंदू लड़कियों को अपनी बहन मानें. नहीं तो उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है. उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि भाजपा जब भी चुनाव आते हैं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दूरी पैदा कर देती है.


सपा सांसद ने कहा कि ‘लव जिहाद एक पॉलिटिकल स्टंट है. हमारे देश में लोगों को अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है. हिंदू मुसलमानों से शादी करते हैं। मुसलमान हिंदुओ के साथ शादी करते हैं. अगर आप ऐसे मामलों की तह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शादियां खुशी-खुशी होती हैं. जब बातें बिगड़ जाती हैं तब वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि लड़का मुसलमान था.


बता दें कि योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश लाई है जिसके तहत अब दूसरे धर्म में शादी करने के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी से इजाजत लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए शादी से पहले 2 माह की नोटिस देना होगा. बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना भी देना पड़ेगा. इसके अलावा अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है.


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