कोविड दवाओं और उपकरणों की कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावटखोरी करने वालों पर रासुका लगाकर संपत्ति करें जब्त, SC में याचिका दाखिल

कोरोना आपदा के बीच कुछ इंसानियत के दुश्मनों ने इस दौरान कमाई का अवसर खोज लिया. लोगों की जान की कीमत पर जीवनरक्षक दवाओं और उपकरणों को लेकर कालाबाजारी, जमाखोरी और मिलावटखोरी हो रही है. वहीं इसपर लगाम लगाने के लिए बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की है. उपाध्याय की मांग है कि कालाबाजारी, जमाखोरी और मिलावटखोरी करने वालों पर रासुका लागाकर उनकी संपत्ति जब्त की जाए.


अश्विनी उपाध्याय द्वारा दाखिल याचिका में केंद्र और राज्यों को इन गतिविधियों में शामिल लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) लगाने और उनकी 100 प्रतिशत ‘‘बेनामी संपत्तियों और आय से अधिक संपत्तियों’’ को जब्त करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है. याचिका में दावा किया गया है कि मुनाफाखोरी, दवाओं में मिलावट और कालाबाजारी के कारण कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया.


उपाध्याय ने अपनी याचिका में जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानूनों की जांच करने और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में इन अपराधों के लिए एक अध्याय सम्मिलित करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. कोर्ट से अपील की गई है, ‘‘भारत के विधि आयोग को जमाखोरी, मिलावट, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानूनों की जांच करने और तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया जाये.’’


याचिका में कहा गया है, ‘‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के हजारों लोगों की अस्पतालों के बिस्तरों की जमाखोरी, मिलवाटी कोविड दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर जैसे जीवन रक्षक टीकों की कालाबाजारी के कारण सड़कों, वाहनों, अस्पताल परिसरों और घरों में मौत हो गई.’’ उपाध्याय का कहना है कि हालांकि जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी करने के लिए लोगों के खिलाफ लगभग 300 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. लेकिन न तो उनके खिलाफ एनएसए लगाया गया और न ही उनकी संपत्तियां जब्त की गई.


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