उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक युवती ने दारोगा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया तो महकमे में हड़कंप मच गया। युवती ने आईजी कानपुर जोन को शिकायत पत्र देकर थानाध्यक्ष पर एक साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। वहीं, जब मामले की जांच कराई तो अधिकारियों के होश उड़ गए।
मामले की जांच के लिए एसपी गठित की कमेटी
सूत्रों ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने नवंबर 2017 में सहायल के थानाध्यक्ष रहे दरोगा संतोष मिश्रा को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, एएसपी कमलेश दीक्षित ने दारोगा संतोष मिश्रा पर लगे आरोपों की जांच कराई तो मामला सही पाया गया।
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जिसके बाद दारोगा संतोष मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया गया था। रविवार को सदर कोतवाली में दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके बाद एसपी ने दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
थानाध्यक्ष पत्नी की मौत का बहाना बनाकर रचा ली शादी
मिली जानकारी के मुताबिक, कानपुर देहात की निवासी और वर्तमान में कानपुर नगर की रहने वाली रजनी की बड़ी बहन की ससुराल औरैया जिले के सहायल थाना क्षेत्र में हैं, जहा किसी विवाद की वजह से पीड़िता की बहन के ससुराल वालों को पुलिस उठा ले गयी। जिसके बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष संतोष मिश्रा से सीयूजी नंबर पर बातकर पीड़िता ने ससुराल वालों को छोड़ने की बात कही।
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इसके बाद से ही थानाध्यक्ष संतोष मिश्रा ने पीड़िता के साथ फोन पर बात करना शुरू कर दिया और वाट्सएप चैटिंग करने लगा। इस दौरान आरोपी थानाध्यक्ष ने पीड़िता से झूठ बोला कि उसकी पत्नी की मौत बच्चे की डिलिवरी के वक्त हो गई, जिसके चलते पीड़िता उनसे प्रेम संबंध बनाए। इसके बाद बीमारी का बहाना बनाकर पीड़िता को अपने साथ औरेया अपने प्राइवेट कमरे पर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी थानाध्यक्ष ने पीड़िता की कनपटी पर बंदूक रखकर उसे डराते हुए उससे मंदिर में शादी कर ली। पीड़िता के मुताबिक, जब थानाध्यक्ष की पत्नी के जिंदा होने की खबर उसे हुई तो दारोगा ने उसे डरा धमकाकर चुप रहने की धमकी दे डाली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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गैरहाजिर चल रहा आरोपी दारोगा
वहीं, सूत्रों का कहना है कि दारोगा संतोष मिश्रा 19 फरवरी से दस दिन की छुट्टी पर गया था और तब से लगातार गैरहाजिर चल रहा है। पुलिस ने बताया कि दारोगा के खिलाफ दर्ज कराए गए मामले में जांच के लिए कमेटी गठित की गई है, अभियोग दर्ज होने के बाद तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित कर दिया गया है।
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