अक्सर पुलिसकर्मियों से आठ घंटे की जगह 12 से 14 घंटे तक का काम लिया जाता है। ऐसे में पुलिसकर्मी तनाव ग्रस्त हो जाते हैं। पुलिसकर्मियों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी ने सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, अब प्रदेश के आरक्षी (सिपाही) श्रेणी से एक दिन में 8 घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं कराई जा सकेगी।
डीआईजी कार्मिक ने सभी एसएसपी/एसपी के भेजा पत्र
इस संबंध में डीजीपी के आदेश पर डीआईजी कार्मिक ने मंगलवार को जिलों के एसएसपी और एसपी सहित अन्य अधिकारियों को पत्र भेजा है। बता दें कि यह पूरा मामला झारखंड के रांची जिले का है। पत्र में कहा गया है कि अक्सर यह देखा जाता है कि थाना और पुलिस से जुड़े अन्य कार्यालयों में ज्यादा काम के कारण पुलिसकर्मियों से 8 घंटे से अधिक ड्यूटी या काम लिया जाता है।
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पत्र में कहा गया है कि लगातार 8 घंटे से ज्यादा समय तक कार्य करने से पुलिस कर्मियों की कार्य क्षमता घटेगी। वे शारीरिक और मानसिक तौर पर तनावग्रस्त रहेंगे। ऐसी स्थिति में विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन तनावग्रस्त पुलिसकर्मियों द्वारा ठीक से नहीं किया जा सकता है।
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जानकारी के मुताबिक, इसीलिए पुलिसकर्मियों से पाली व्यवस्था के आधार पर 24 घंटे में 8 घंटे तक और सप्ताह में 6 दिन से अधिक कार्य नहीं लेने के आदेश का अनुपालन कराकर पुलिस मुख्यालय को इस से अवगत कराया जाए। उल्लेखनीय है कि मुशहरी कमेटी ने पुलिस रिफॉर्म्स के तहत शिफ्ट सिस्टम में पुलिसकर्मियों के काम करने की अनुशंसा पूर्व में की थी। इस कमेटी ने 49 बिंदुओं अनुशंसा की थी।
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