UP के DGP मुकुल गोयल की नियुक्ति की वैधानिकता को HC में चुनौती, ये हैं आरोप

उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल सवालों में घिर गए हैं. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को प्रदेश का पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने की वैधानिकता को चुनौती दी गई. कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि आईपीएस मुकुल गोयल पर 2005 में यूपी पुलिस भर्ती में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. इस मामले में उनके खिलाफ लखनऊ के महानगर थाने में केस भी दर्ज हुआ था. याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त रहे मुकुल गोयल को डीजीपी पद पर नियुक्त करना अवैधानिक है.


याचिका में लिखा ये

अमर उजाला अख़बार की खबर के मुताबिक, अविनाश प्रकाश पाठक की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि वर्तमान पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल पर वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और उनके विरुद्ध लखनऊ के महानगर थाने में अभियोग भी पंजीकृत हुआ था. वर्ष 2007 में तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश से उस समय के डीजीपी विक्रम सिंह ने प्रकरण की जांच भ्रष्टाचार निवारण संस्थान को सौंपी थी.


याची ने उक्त मामले की शिकायत वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेषित की थी, जिस पर 23 फरवरी 2018 को गृह मंत्रालय में आईपीएस सेक्शन सचिव मुकेश साहनी ने उक्त भ्रष्टाचार की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखा और यह निर्देशित किया कि उक्त भ्रष्टाचार की जांच कर शिकायतकर्ता अविनाश पाठक को कृत कार्रवाई से अवगत कराएं.


डीजीपी को हटाने की हुई मांग

इसके साथ ही गृह मंत्रालय को भी उसकी सूचना दें लेकिन लगातार पत्राचार के बावजूद उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई. जिसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त रहे मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया. जो अवैधानिक है. इस कारण मजबूर होकर याची को जनहित याचिका दाखिल करना पड़ा. याचिका में डीजीपी की नियुक्ति को अवैध बताते हुए उन्हें पद से हटाने की भी मांग की गई है.


Also Read: यूपी: सिपाहियों की परेशानी सुनने को तैयार SP उन्नाव, पर मिलने से पहले लेनी होगी अपने थाना प्रभारी से इजाजत


( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )