देवरिया: थाना प्रभारी और SO अपने वेतन से देंगे 2 लाख रुपए, गलत ढंग से गैंगस्टर लगाने पर कोर्ट ने लगाई फटकार

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में गलत ढंग से गैंगेस्टर का आरोपी बनाना पुलिस विभाग को भारी पड़ गया है। पीड़ित की अपील पर सुनवाई करते हुए प्रयागराज हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि विवेचक और एसएसआई को 2 लाख रुपए जुर्माना के रूप में पीड़ित को देने का आदेश दिया है। जुर्माने की राशि दोनों अधिकारी एक महीने के अंदर बैंक ड्राफ्ट से पीड़ित को देंगे।


डीजीपी और मुख्य सचिव को भेजी गई आदेश के अनुपालन की प्रति

इस आदेश का अनुपालन के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को इसकी प्रति भेज दी गई है। यह पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, शहर के भीखमपुर रोड निवासी भैरव जायसवाल को पुलिस ने गैंगेस्टर के मामले में निरुद्ध किया था। ऐसे में पीड़ित भैरव जायसवाल ने अपने अधिवक्ता नितेश श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पेटिशन दाखिल किया, जिसमें अधिवक्ता नीतेश श्रीवास्तव ने कहा कि जिस मुकदमे के आधार पर पुलिस ने भैरव जायसवाल के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, उस मुकदमे के आरोप पत्र में भैरव के विरुद्ध आरोप ही नहीं पाया गया।


Also Read: मेरठ: दारोगा ने फेसबुक प्रोफाइल पर लिखा ‘मैं भी चौकीदार’, SSP बोले- पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता पुलिसकर्मी, बैठाई जांच


सूत्रों ने बताया कि मुकदमा सिर्फ संदेह के आधार पर दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना में कोई संलिप्तता न मिलने पर नाम हटा दिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने गैंगेस्टर चार्ट तैयार करने वाले तत्कालीन डीएम सुजीत कुमार, एसपी राकेश शंकर, एएसपी सुरेंद्र बहादुर, सीओ सीताराम, एसएसआई श्रवण कुमार यादव व विवेचक जितेंद्र तिवारी को बीते 12 मार्च को कोर्ट में तलब किया।


Also Read: हरदोई: जुआ खेलने की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा, मोहम्मद शाहबाज समेत 3 गिरफ्तार


एसएसआई और एसओ अपने वेतन से देंगे 2 लाख रुपए

इन सभी अधिकारियों ने कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी भूल स्वीकार की। जिस पर हाईकोर्ट ने भविष्य में इस तरह की गलती न करने का निर्देश दिया। साथ ही गैंगेस्टर के विवेचक श्रवण यादव व जितेंद्र कुमार तिवारी के विरुद्ध कठोर आदेश पारित करते हुए दो लाख रुपये याचीकर्ता भैरव जायसवाल को क्षतिपूर्ति के रूप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एक माह के भीतर देने का आदेश दिया है।


Also Read: सेक्स रैकेट में दो बार पकड़ी जा चुकी हैं कांग्रेस में शामिल होने वाली अर्शी खान, पाक प्रेम को लेकर रहीं हैं विवादों में


बुधवार को इस मामले में आदेश जारी करते हुए एसएसआई श्रवण कुमार यादव और विवेचक जितेंद्र तिवारी को कड़ी फटकार लगाई। उन्हें एक माह के भीतर अपने वेतन से दो लाख रुपये की धनराशि पीड़ित को बैंक ड्राफ्ट के रुप में देने का आदेश दिया है। बता दें कि जितेंद्र तिवारी वर्तमान में जिले के तरकुलवा थाने के एसओ हैं, जबकि श्रवण यादव कुशीनगर के तरया सुजान थाने के प्रभारी हैं।


( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )