यूपी देश का पहला राज्य बन गया है, जहाँ ई-प्रिजन की व्यवस्था लागू की है. अबसे प्रदेश में अपराधियों का पूरा इतिहास, उनसे मुलाकात समेत जेल से जुड़ी अन्य सुविधाएं व प्रक्रिया ऑनलाइन सब ऑनलाइन हो गयीं हैं. शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस माहानिदेश्क ओपी सिंह ने मुख्यालय में ई-प्रॉसीक्यूशन एप लांच किया. इस दौरान डीजीपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ ऑनलाइन प्रिजन, प्रॉसिक्यूशन, ई कोर्ट जैसी फैसिलिटी मिलेंगी.
जानकारी के मुताबिक इस एप में ऑनलाइन एफआईआर देख सकते हैं. इसे मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है. किराएदार का सत्यापन, इवेंट करने की अनुमति, यूपी के किसी थाने से कौन गिरफ्तार हुआ है, ये देख सकते हैं. यहाँ तक कि आम नागरिक भी जान सकता है कि, किस-किस तरह के अपराध हो रहे हैं.
डीजीपी ने इस ऑनलाइन व्यवस्था को पुलिस के लिए सहूलियत बताया. उन्होंने कहा ई प्रिजन से कोई भी कैदी जेल जाता है तो उसका संपूर्ण विवरण थाने पर ही मिल जाएगा. उसकी फोटो, हुलिया, जन्म तिथि, आपराधिक इतिहास पता लग सकेगा.
डीजीपी ओपी सिंह के मुताबिक यह ई प्रॉसीक्यूशन की सुविधा प्रदेश के हर जिले में शुरू होगी. उन्होंने बताया पहले इन्वेस्टीगेशन के दौरान अपराधी के बारे जानकारी जुटाने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन यह व्यवस्था आने से अब तुरंत ऑनलाइन एक क्लिक पर सारी जानकारी मिल जाती है.
ई-प्रिजन में मिलेगी ये जानकारी
- कैदी का विवरण जैसे कैदी का नाम व पिता, माता, पति, पत्नी का नाम
- फोटो, हुलिया, जन्म तिथि, पहचान चिन्ह, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, राष्ट्रीयता, शिक्षा, मोबाइल नंबर व अन्य प्रकार की व्यक्तिगत सूचनाएं.
- कैदी का स्थाई व अस्थाई पता
- आपराधिक मामले का प्रकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या, धाराएं, मामला जमानती/गैर जमानती का प्रकार, कैदी का प्रकार.
- कारागार का नाम, कारागार में प्रवेश की तिथि, रिहाई की तिथि चाहे वो देश के किसी प्रदेश के किसी भी जेल में कहीं भी रिहा हो, उसका पूर्व विवरण.
- संबंधित कोर्ट का नाम
- कैदी के स्थानांतरण, अवागमन की स्थिति.
- कोर्ट से प्राप्त रिहाई की स्थिति, तिथि.
- कैदी की स्थिति कारागार के अंदर/ बाहर.
- कैदी से संबंधित आपराधिक मामलों की संख्या व स्थिति.
Also Read: यूपी बजट 2019: योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए खोला ‘खजाना’
( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )