यूपी: शादी बारातों में नहीं हुआ Covid गाइडलाइंस का पालन, तो थानेदार पर होगी कार्रवाई

कोरोना महामारी के चलते प्रदेश भर में शादियों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। बावजूद इसके कई जगह धडल्ले से नियमों को तोड़ा जा रहा है। ये देखते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नर सतीश ए गणेश ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके अंतर्गत अब अगर किसी क्षेत्र में वैवाहिक कार्यक्रमों में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई तो इस पर थानेदार की जबावदेह तय होगी। मामला संज्ञान में आने के बाद थानेदार पर कार्रवाई हो सकती है।


पुलिस कमिश्नर ने दिए ये आदेश

जानकारी के मुताबिक, पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर ये कहा है कि किसी इमरजेंसी के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है। किसी भी कारण से भीड़ लगाने और आयोजन करने की सख़्त मनाही है। इसके बावजूद कई जगह देखा जा रहा है कि वैवाहिक कार्यक्रम की आड़ ने कोरोना की गाइडलाइन का लगातार लोग मखौल उड़ा रहे हैं। नियमों का पालन तक नहीं हो रहा।


बड़ी बात ये है पुलिस कोविड-19 गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं यह भी नही देख रही। इसी के चलते ये फैसला किया गया है कि अब कोविड दिशा-निर्देशों की अनदेखी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिन थानेदारों के क्षेत्रों में इस तरह के मामले आएंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।


शादियों के लिए ये है नियम

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है, लेकिन सभी के लिए मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल सहित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। बहुत जरूरी होने पर ही लोगों को घरों से निकलने की छूट और आवश्यक सेवाओं को बहाल रखने का निर्देश दिया गया है। 


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