उत्तर प्रदेश के बाराबंकी (Barabanki) जनपद में तहसील रामसनेही घाट परिसर में विवादित भवन हटाए जाने के मामले में गुरुवार की रात होते-होते नया मोड़ सामने आ गया। बीते दिनों से चल रहे विवाद के मामले में पूर्व वक्फ निरीक्षक समेत आठ लोगों पर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि सरकारी जमीन हड़पने की नीयत से एक कमेटी बनाई गई थी। यह बात जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कराई गई जांच में सामने आई है।
बीती 17 मई को तहसील परिसर में बने अवैध भवन को गिराने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड (Sunni central Waqf Board) के चेयरमैन जुफर फ़ारूक़की ने धार्मिक स्थल बताकर हाईकोर्ट जाने की चुनौती दी थी। वहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मामले में सियासी रोटी सेंकने के लिए मस्जिद बताकर विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन, जिला प्रशासन ने इसे अवैध निर्माण बताकर हाई कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई सुनिश्चित की थी।
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इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोन कुमार ने रामसनेही घाट कोतवाली में मुश्ताक अली, वकील अहमद, मो. अनीस, मो. मुस्तकीम खानिज, दस्तगीर, अफ़ज़ाल, मो. नसीम निवासी धरौली और तत्कालीन निरीक्षक सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड लखनऊ मो. ताहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
सोन कुमार का कहना है कि तत्कालीन सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड निरीक्षक मो. ताहा की मिलीभगत से अवैध रूप से पंजीकरण कराकर 5 जनवरी 2019 को वक़्फ़ की संपत्ति घोषित करा ली थी, इसलिए सभी नामजदों ने मो. ताहा से मिलीभगत कर फर्जी अभिलेख बनाए थे। ये जमीन सरकारी है और निर्माण पूरी तरह अवैध था। सोन कुमार वक्फ बोर्ड के सहायक सर्वे आयुक्त भी हैं। उनका कहना है कि निरीक्षक मो. ताहा की जांच में मिलीभगत उजागर हुई है। ये धोखाधड़ी कमिटी बनाकर की गई।
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बता दें कि इस मामले में बाराबंकी डीएम ने ट्वीट कर बताया कि रामसनेही घाट तहसील प्रांगण की सरकारी संपत्ति पर बने अवैध निर्माण को वर्ष 2019 में कूटरचित तरीके से वक़्फ़ बोर्ड से पंजीकृत करवाकर वक़्फ़ संपत्ति घोषित करवाने के संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (सहायक सर्वे आयुक्त, वक़्फ़) द्वारा आज एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
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