याचिका पर बोली हाईकोर्ट- राहुल गांधी की नागरिकता पर 6 महीने में फैसला करे केंद्र सरकार

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार छह महीने के भीतर मामले का निस्तारण करे।


जानकारी के मुताबिक, डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा और जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने शुक्रवार यह फैसला सुनाया है। याची डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी एक कंपनी का लंदन में जो रिटर्न दाखिल किया है, उसमें राहुल ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है।


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याचिका में कहा गया है कि यह कानून की मंशा के खिलाफ है। याची डॉक्टर रजनीश सिंह का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा खुद को ब्रिटिश नागरिक बताना भारतीय संविधान के अनुच्छेद-9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा-9 के खिलाफ है।


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याची का कहना है कि लंदन में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किए जाने पर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जानी चाहिए। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार की तरफ से अधिवक्ता पेश हुए। इस दौरान केंद्र सरकार को छह महीने के भीतर इस मामले में फैसला लिए जाने के निर्देश देते हुए डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह की याचिका का निस्तारण कर दिया गया।


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