सुप्रीम कोर्ट से डांट खाने के बाद आखिरकार राहुल गांधी ने ‘चौकीदार चोर है’ पर मांगी माफी

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राहुल गांधी के जवाब पर नाराजगी जाहिर की। नाराज चीफ जस्टिस ने राहुल गांधी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि अब आप हमें कुछ कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, पिछली सुनवाई पर हमने कुछ नहीं बोला, पर ये आपका दूसरा एफिडेविट है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर गलत बयानबाजी भी कर रहे और उसे जवाब में सही ठहराने की कोशिश भी कर रहे हैं।


चीफ जस्टिस ने लगाई राहुल के वकील को फटकार

वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी की तरफ से ‘कोर्ट ने भी माना कि चौकीदार चोर है’ वाले बयान के लिए कोर्ट से माफी मांगी है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी की ओर से दाखिल हलफनामे में विरोधाभास है, एक जगह वो कहते हैं कि उन्होंने बयान दिया है, दूसरी जगह वो ऐसा करने से मना करते हैं।


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ऐसे में राहुल के वकील ने कहा कि मेरी ओर (राहुल गांधी की ओर से) गलती हुई, इसके लिए माफी मांगता हूं। राहुल के वकील ने कहा कि हम अगले सोमवार तक एडिशनल एफिडेविट दाखिल करेंगे। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इजाजत दे दी है। अब इस केस की अगली सुनवाई सोमवार को होनी है।


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दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अपनी एक रैली में कहा था कि ‘अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है।’ उनके इस बयान के खिलाफ मिनाक्षी लेखी ने शीर्ष अदालत में अवमानना का केस दर्ज किया था।


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