उत्तर प्रदेश के सहारनपुर (Saharanpur) जिले में अपर सत्र न्यायाधीश बीके लाल विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने युवती से सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) करने के मामले में दोषी पाए गए चार आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पीड़ित युवती के अधिवक्ता स्वराज सिंह ने बताया कि 8 नवंबर 2028 को युवती घंटा घर जाने के लिए दिल्ली रोड पर खड़ी थी, तभी पीछे से एक ऑटो आया। इस ऑटो में चार-पांच लड़के पहले से बैठे हुए थे। ऑटो ड्राइवर वसीम को पीड़िता जानती थी। ऑटो ड्राइवर वसीम ने युवती से घंटाघर जाने की बात कही, जिसके बाद युवती ऑटो में बैठ गई।
इस बीच ऑटो पहले से बैठे युवकों को कांशीराम कॉलोनी में छोड़ने की बात कहकर वसीम ऑटो को कांशीराम कॉलोनी में एक सुनसान जगह पर ले गया। यहां पर ऑटो में बैठे युवकों ने युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता ने अगले दिन थाना सदर बाजार में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद मुस्तफा, तौकीर, वसीम, तस्लीम और शाहरुख के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता निर्दोष कुमार ने बताया कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई के उपरांत साक्षी और गवाहों के आधार पर वसीम, तस्लीम, तौकीर, मुस्तफा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 31500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक आरोपी शाहरुख का मुकदमा अन्य कोर्ट में चल रहा है।
( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )