उत्तर प्रदेश के सहारनपुर (Saharanpur) जनपद में एक मदरसे (Madrasa) के मौलवी (Maulvi) पर सात साल की छात्रा से बलात्कार करने का आरोप लगा है। घटना बीते 19 जून की है। बच्ची मदरसे में पढ़ने गई थी। इस दौरान बाकी छात्रों को घर भेजने के बाद आरोपी मौलवी ने छात्रा के साथ रेप किया। आरोप है कि रेप के बाद उसने बच्ची को धमकाया कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को भी बताया तो वह उसे जान से मार देगा।
हालांकि, पीड़ित मासूम ने घर पहुंचने के बाद पूरी आपबीती अपने परिजनों को सुनाई। इसके बाद बच्ची के पिता ने नकुड़ थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आईपीसी की संबंधित धाराओं और बच्चों को यौन हिंसा से बचाने वाले पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी मौलवी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
मामले में सहारनपुर के एसपी (ग्रामीण) सूरज राय ने शनिवार को बताया कि नकुड़ थाना क्षेत्र में सात साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोपी मदरसा शिक्षक जमीर को पुलिस ने शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया और विधिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया।
उन्होंने बताया कि नकुड़ थाना क्षेत्र के एक कस्बे में एक व्यक्ति ने मदरसा शिक्षक जमीर पर बुधवार को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि मदरसा शिक्षक ने बच्ची को धमकी दी थी कि अगर उसने इस घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया कि वह उसे मार डालेगा।
एसपी (ग्रामीण) के अनुसार, आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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