सहारनपुर: ट्रैक्टर-ट्राली सहित सभी माल वाहक गाड़ियों में यात्री बैठाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना, मुनादी कर लोगों को जागरूक कर रही पुलिस

हाल ही में कानपुर के घाटमपुर जिले में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ. जिसक वजह से 26 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी. ये हादसा उस वक्त हुआ था जब लोग एक कार्यक्रम से ट्रैक्टर की ट्रौली में बैठ कर लौट रहे थे. इस हादसे के बाद अब प्रदेश भर में पुलिस ने लोगों में जागरूक फैलाना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में सहारनपुर जिले तीन थानाक्षेत्र के गांवों में पुलिस ने मुनादी शुरू कराई.

इसलिए शुरू किया अभियान

जानकारी के मुताबिक, ट्रैक्टर का प्रयोग कृषि कार्यों में किया जाता है, लेकिन ट्रैक्टर-ट्राली सहित महिंद्रा पिकअप और टाटा मैजिक आदि वाहनों को यात्रियों को लाने-ले जाने और माल ढुलाई में भी प्रयोग किया जा रहा है. पिछले दिनों कानपुर और लखनऊ में हुई दो घटनाओं के बाद शासन-प्रशासन सक्रिय हो गया है. ऐसे में पुलिस लोगों को लगातार ऐसा ना करने के लिए जागरूक कर रही है.

सोमवार को सहारनपुर जिले के तीन थानाक्षेत्र के गांवों में पुलिस ने मुनादी शुरू कराई. ट्रैक्टर-ट्राली, महिंद्रा पिकअप या टाटा मैजिक जैसे वाहनों में यात्रियों को सवार कराने पर 10 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. यह जागरूकता अभियान 10 दिन चलेगा. इसके बाद चालान काटने की प्रक्रिया शुरू होगी.

एसएसपी ने दी जानकारी

मामले में एसएसपी विपिन ताडा दस दिन तक जागरूकता अभियान चलेगा. इसके बाद चालान काटने की प्रक्रिया शुरू होगी. सोमवार को भी नागल, गागलहेड़ी, सरसावा थाना क्षेत्रों में मुनादी कराई गई कि कोई ट्रैक्टर-ट्राली आदि वाहनों में यात्रियों को न बैठाए. ऐसे मामलेे में संबंधित वाहन का चालान किया जाएगा. स्वामी को 10 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा.

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