UP: सपा नेता आजम खान की जारी रहेगी बेल, भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) को हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में एक निचली अदालत से जमानत (Bail) मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें 50-50 हजार के दो जमानती पेश करने और 50 हजार रुपये का मुचलका भरने के बाद जमानत प्रदान कर दी।

दरअसल, पिछले 27 अक्टूबर को एमपी/एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें साल 20217 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई थी और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

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इस फैसले को आजम खां ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने आजम खां को 22 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इस मामले में जमानत के लिए आजम खां मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में वो लगभग चार घंटे तक रहे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानती पेश करने और 50 हजार रुपये का मुचलका भरने के बाद जमानत दे दी है।

बता दें कि आजम खान को तीन साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। पांच दिसंबर 2022 को रामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होने जा रहा है। इस सीट पर जीत के लिए इस बार बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है।

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