संभल: लव जिहाद के आरोपी बब्बू को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा, हिंदू बनकर युवती को फंसाया और कर ली शादी, पोल खुलने पर बंधक बनाकर किया दुष्कर्म

उत्तर प्रदेश के संभल (Sambhal) जिले में एक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर एक युवती से दोस्ती की। इसके बाद उससे शादी की और किराए के कमरे में रखा। इस बीच युवती को ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए पता चला कि उसका पति हिंदू नहीं है, बल्कि मुसलमान है। इस पर युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे बंधकर बनाकर दुष्कर्म किया। किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर थाने पहुंची युवती ने घटना की जानकारी देते हुए मुकदमा दर्ज कराया। मंगलवार को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उसपर 19 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

जानकारी के अनुसार, संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र की निवासी एक महिला ने सात साल पहले असमोली थाना क्षेत्र के मनौटा गांव के रहने वाले बब्बू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने आरोप लगाए थे कि साल 2014 में बब्बू से उसकी मुलाकात हुई। इस दौरान बब्बू ने खुद को हिंदू बताते हुए अपना नाम गुड्डू बताया था। दोनों के बीच दोस्ती होने के बाद प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली।

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शादी के बाद बब्बू उसे अमरोहा जनपद में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। महिला ने बताया कि शादी के बाद उसे शक हुआ तो उसने बीमारी की बात कहकर मामले को टाल दिया। लेकिन इसी दौरान एक दिन उसे आरोपित का ड्राईविंग लाईसेंस मिल गया। उसका नाम बब्बू पुत्र मुख्तियार दर्ज था।

ऐसे में महिला ने विरोध किया तो बब्बू ने उसे बंधक बनाकर लगातार दुष्कर्म किया। नवंबर 2014 को वह किसी तरह बचकर आरोपित के घर से निकली गई और मायके पहुंचकर उसने पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट सुनील कुमार प्रथम की कोर्ट में चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक आनंदपाल सिंह ने बताया कि मंगलवार को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने धर्म छिपाकर शादी करना और बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले को गंभीर अपराध माना। कोर्ट ने बब्बू उर्फ गुड्डू को दोषी मानते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 19 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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