उत्तर प्रदेश के संभल (Sambhal) जिले में एक हेड कांस्टेबल (Head Constable) के बेटे और उसके दोस्तों ने 14 साल की एक लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर लिया। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि लड़की के पिता की शिकायत पर आरोपी समीर, उसके पिता कांस्टेबल अरविंद कुमार और मां बुशरा समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बेटे की इस करतूत से हेड कांस्टेबल पिता पर विभागीय जांच की तलवार लटक रही है।
जानकारी के अनुसार, पूरी घटना मोहल्ला हल्लू सराय की है। लड़का-लड़की के बीच प्रेम प्रसंग पिछले 6 माह से चल रहा था। दोनों 2-2 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। इनमें आरोपित लड़का 10वीं का स्टूडेंट है और लड़की 9वीं की छात्रा है। दोनों 15 हजार रुपए लेकर फरार हुए हैं। लड़की के परिजनों का कहना है कि लड़का उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हल्लू सराय में अरविंद कुमार सिपाही का घर है। करीब 17 साल पहले उन्होंने अपना धर्मांरण करवाकर एक मुस्लिम महिला से निकाह कर लिया था। इसके बाद दोनों का एक बेटा हुआ, जिसका एडमिशन कुछ समय पहले सिपाही ने पास के स्कूल में करवाया था। जहां उसका 16 साल की एक हिंदू लड़की से अफेयर शुरू हो गया।
करीब 6 माह तक दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलता रहा, लेकिन उसके बाद परिजनों को इसका पता लग गया। विरोध होने पर गुरुवार को सिपाही का बेटा लड़की को अपने साथ भगा ले गया। संभल थाने के प्रभारी विकास सक्सेना ने इस बाबत सिपाही को बुलाकर उससे पूछताछ की। अब दिल्ली मुरादाबाद और अमरोहा में उनकी तलाश चल रही है। इसके अलावा शहर के मुख्य चौराहों के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं।
उधर, लड़की के घरवाले जल्द से जल्द अपनी बच्ची की बरामदगी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उसे जल्द ढूंढ लिया जाएगा। वहीं संभल के एएसपी आलोक जायसवाल ने बताया कि अरविंद कुमार सिपाही के धर्म बदलने का पूरा मामला 2004 का है। उसका सर्विस रिकॉर्ड चेक हो रहा है। पड़ताल में जो भी सामने आएगा उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
बेटे की करतूत के साथ ही पिता पर भी विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक गई, क्योंकि कानूनन और धार्मिक नियम से सिपाही दो शादी नहीं कर सकता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सिपाही अपने पुराने नाम के साथ ही ड्यूटी कर रहा है। जबकि वह अपने धर्म के अनुसार दूसरी शादी नहीं कर सकता। अधिकारी अब यह छानबीन करा रहे हैं कि सिपाही ने कहीं अपना धर्म परिवर्तन तो नहीं कर दिया था। विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए अपने पुराने नाम का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है।
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