संभल में हिंदू देवी-देवताओं की फोटो वाले पेपर पर मीट बेचने के समर्थन में उतरे सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क, बोले- रद्दी पर रोटी बेचना कहां का गुनाह

उत्तर प्रदेश के संभल (Sambhal) से समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (MP Shafiqur Rahman Barq) ने हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीर वाले कागज के टुकड़े में चिकन बेचने के मामले आरोपी तालिब हुसैन (Talib Hussain) का समर्थन किया है। सपा सांसद का कहना है कि अखबार की रद्दी पर रोटी बेचना कहां का गुनाह है। रोटी बेचने वाले को क्या पता कि उस पर क्या छपा हुआ है। वह तो रद्दी का कागज फाड़ता है और उसमे सामान पैक करके ग्राहक को दे देता है।

यही नहीं, सपा सांसद ने इस मामले में पुलिस पर ज्यादती करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संभल के अमन-चैन को बिगाड़ने की या बड़ी साजिश है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मीट बेचने वाले दुकानदार तालिब को मैं जानता हूं। उनके साथ पुलिस का रवैया काफी खराब रहा है। इतना ही नहीं पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा भी एक कारोबारी के ऊपर दर्ज कर लिया। जो पूरी तरह गलत है।

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शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा कि संभल की जनता अमन पसंद है। इतने बड़े-बड़े मुश्किल हालात आए लेकिन यहां के लोगों ने धैर्य का परिचय दिया। इसी कड़ी में जानबूझकर कुछ लोग अमन चैन को कायम रखने नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए।

दरअसल, तीन दिन पहले शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने स्थित मीट रेस्टोरेंट के मालिक तालिब हुसैन के द्वारा हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीर छपे कागजों में मीट लपेटकर दिए जाने का मामला सामने आया था। इसकी जानकारी के बाद बीजेपी नेता व अन्य लोग पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया। इन लोगों ने पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद रेस्टोरेंट संचालक तालिब को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान अखबार की रद्दी भी बरामद की गई, जिसपर देवी-देवता की तस्वीर छपी थीं।

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आरोप यह भी है कि जब पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची तो तालिब हुसैन ने कथित तौर पर उनपर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि, इसके बाद पुलिस ने अखबारों में नॉनवेज पैक कर बेचने वाले तालिब हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तालिब हुसैन के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295-A (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया है।

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