Sambhal: सपा के ‘कटियाबाज’ सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना, जानें कितनी हो सकती है सजा

Sambhal News: समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क (Ziaur Rahman Bark) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीते दिन उनके आवास पर बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी की, और उनके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया। साथ ही, 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बिजली विभाग ने सांसद के खिलाफ जल्द ही वसूली के लिए नोटिस भेजने का भी ऐलान किया है।

बिजली चोरी का मामला आया सामने

बिजली विभाग की टीम ने गुरुवार को सांसद के घर की बिजली खपत और लोड की जांच की। जांच में पाया गया कि उनके घर में 16 किलोवाट से ज्यादा बिजली की खपत हो रही थी, जबकि मीटर में पिछले छह महीने से कोई रीडिंग नहीं आ रही थी। इसके अलावा, यह भी सामने आया कि घर में लगे दो मीटरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसके बाद, सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है।

यूपी में क्या है बिजली चोरी की सजा ?

उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान है। विद्युत् अधिनियम 2003 के तहत, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोवाट से अधिक बिजली चोरी करता है, तो पहले अपराध में चोरी की गई बिजली के मूल्य का तीन गुना जुर्माना लगाया जाता है, और दूसरी बार पकड़े जाने पर, उसे 6 महीने से 5 साल तक की सजा और चोरी की गई बिजली की रकम का छह गुना जुर्माना भरना पड़ता है। साथ ही, अपराधी की बिजली सप्लाई कम से कम तीन महीने के लिए काट दी जाती है।

सपा सांसद के घर की बिजली फिलहाल काट दी गई है, और जब तक वह जुर्माना नहीं भरते, तब तक उनका कनेक्शन फिर से जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिजली विभाग की टीम की कार्रवाई और सांसद के खिलाफ दर्ज मुकदमा राज्य में बिजली चोरी के मामलों में सख्ती की ओर इशारा करता है।

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