संभल (Sambhal) में बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण कराने के मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क (Ziaur Rahman Barq) को एसडीएम द्वारा नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में सुनवाई के लिए 5 मार्च की तारीख तय थी, लेकिन अब यह सुनवाई 18 मार्च को होगी।
समय मांगते रहे सांसद, नहीं दे पाए सबूत
विनियमित क्षेत्र की ओर से 5 दिसंबर को सांसद को नोटिस भेजा गया था, जिसमें बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य कराने का आरोप लगाया गया था। इस पर सांसद की ओर से अधिवक्ता ने समय की मांग की, जिसके चलते 1 जनवरी को सुनवाई तय की गई थी। लेकिन उस दिन भी कोई जवाब या साक्ष्य पेश नहीं किए गए और फिर से समय मांगा गया।
बाद में सांसद की ओर से दूसरे अधिवक्ता को इस मामले की पैरवी के लिए नियुक्त किया गया, जिन्होंने वकालतनामा दाखिल कर सबूत पेश करने के लिए और समय मांगा। हालांकि, काफी समय बीतने के बावजूद साक्ष्य नहीं दिए गए।
500 रुपये जुर्माना और कई बार बढ़ी सुनवाई की तारीख
साक्ष्य पेश न करने पर एसडीएम ने 500 रुपये का जुर्माना लगाते हुए 17 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय की थी। लेकिन एसडीएम के अवकाश पर होने के कारण यह सुनवाई 25 फरवरी तक टाल दी गई।
25 फरवरी को अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके चलते इसे 5 मार्च तक टाल दिया गया। हालांकि, उस दिन भी अधिवक्ताओं की हड़ताल और अधिकारियों की बैठक के कारण सुनवाई संभव नहीं हुई। अब मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
बिजली चोरी मामले में 7 मार्च को सुनवाई
इसके अलावा, सांसद जियाउर्रहमान के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में 7 मार्च को सुनवाई तय की गई है।
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